जाजपुर: ओडिशा सरकार ने जाजपुर जिले के दशरथपुर ब्लॉक की महिला सरपंच संजुक्ता मोहंती को कथित तौर पर सरकारी धन की हेराफेरी के आरोप में निलंबित कर दिया है.

गुरुवार को पंचायती राज एवं पेयजल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से उन्हें पद से निलंबित किया गया. निलंबन आदेश के अनुसार, दशरथपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम नंदीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच संजुक्ता मोहंती ने कथित तौर पर ₹11,72,500 के सरकारी धन का गबन किया है.

यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायत में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जानी थी. सामाजिक कार्यकर्ता जयंत सदांगी ने 2024 में इस कथित हेराफेरी को जाजपुर कलेक्टर के संज्ञान में लाया था. यह धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) द्वारा स्वीकृत की गई थी

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मोहंती ने ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पंचायत निवासियों के हितों के प्रतिकूल कार्य किया, आदेश में कहा गया है.

सूत्रों के अनुसार, मोहंती ने 2012 से 2017 तक अपने पिछले कार्यकाल के दौरान पंचायत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए CFC द्वारा प्रदान किए गए लगभग ₹12 लाख में से ₹11.72 लाख की निकासी की. उन्होंने कथित तौर पर यह राशि अपने पति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी और तत्कालीन पंचायत कार्यकारी अधिकारी की सहायता से फर्जी उपयोग प्रमाण पत्र तैयार किए.

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जाजपुर कलेक्टर पी. अन्वेषा रेड्डी ने जिला पंचायत अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया था, जब कार्यकर्ता जयंत सदांगी ने यह मामला उनके संज्ञान में लाया. जांच में आरोप सही पाए गए.

रिपोर्ट के आधार पर, कलेक्टर ने राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश की.

ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 की धारा 115(2) के तहत बुधवार को निलंबन आदेश जारी किया गया. इसी अधिनियम की धारा 115(1) के तहत मोहंती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी.

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