गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। स्कूल जा रही दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है. यह फैसला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है. यह भी पढ़ें : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: दूसरे चरण में 43 विकासखंडों में हुआ मतदान, 81.22 प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट…

पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को आरोपी गणेश धुर्वे मोटरसाइकिल में जबरन बैठने को बोला और अपने साथ दूसरे गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया था. दूसरी ओर छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की तो उसके दूसरे गांव में आरोपी के घर में होने की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को अपने साथ घर लाए.

पीड़िता ने अपने घरवालों को आपबीती बताई, जिसके बाद गौरेला थाने में आरोपी गणेश धुर्वे पिता रामप्रसाद धुर्वे (29 वर्ष) के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 506(2), 366, 376(1) और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 407 दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी को 8 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था.

इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 506 (2) के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.