Kota Coaching Guideline: राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब कोटा के हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों में सिक्योरिटी व कॉशन मनी नहीं ली जाएगी। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की पहल पर हॉस्टल एसोसिएशन की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। पहले यह राशि हॉस्टल ज्वाइन करने पर ली जाती थी और साल के अंत में लौटाई जाती थी।

छात्रों को मिलेगा बेहतर माहौल

जिला कलेक्टर ने बताया कि “कोटा केयर्स” अभियान के तहत छात्रों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। कोटा में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए शहर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, जिससे अब छात्रों को अधिक सुविधाजनक आवास मिल सकेगा।

हॉस्टल एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है कि सभी हॉस्टल व पीजी में छात्र हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और प्रशासन के साथ मिलकर नए मानक स्थापित किए जाएंगे।

4,000 से अधिक हॉस्टल्स, 1.50 लाख छात्रों की क्षमता

कोटा में लगभग 4,000 हॉस्टल हैं, जिनमें 1.50 लाख से अधिक छात्रों के रहने की क्षमता है। जिला प्रशासन को छात्रों द्वारा सिक्योरिटी व कॉशन मनी को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं, जिनका समाधान अब कर दिया गया है।

नए दिशा-निर्देश जारी

छात्रों और अभिभावकों की मदद के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

  1. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
  2. हॉस्टल संचालक अब छात्रों से सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं लेंगे।
  3. छात्रों को रिवर फ्रंट और ऑक्सी जोन का एक बार मुफ्त विजिट पास मिलेगा।
  4. मेंटेनेंस चार्ज 2,000 रुपये प्रतिवर्ष होगा, जिसे वापस नहीं किया जाएगा।
  5. सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक्स अनिवार्य होंगे।
  6. एंटी-हैंगिंग डिवाइस सर्टिफिकेट और फायर NOC लेना जरूरी होगा।
  7. रूम खाली करने से एक महीना पहले सूचना देना अनिवार्य होगा।
  8. रात में अटेंडेंस मैनुअली होगी, यानी वार्डन खुद जाकर कमरे चेक करेंगे।
  9. सिक्योरिटी गार्ड निर्धारित यूनिफॉर्म में होंगे।
  10. अभिभावकों को पेमेंट की रसीद देना अनिवार्य होगा।
  11. मिड-टर्म वेकेशन में हॉस्टलों में भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  12. गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, और वार्डन महिला ही होगी।
  13. मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  14. सभी हॉस्टलों में छात्रों के लिए मनोरंजन क्षेत्र (रिक्रिएशनल एरिया) विकसित किया जाएगा।

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