Allahabad High Court on Mahakumbh stampede. महाकुंभ में बीते 29 जनवरी को मची भगदड़ (Mahakumbh stampede) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को सुनवाई की. जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इस मामले को निस्तारित कर दिया है.

प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को ये बताया गया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब जांच में उन बिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया है जिसकी मांग याचिका में की गई है. वहीं इसके लिए आयोग को एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को कहा है कि न्यायिक आयोग की जांच से संतुष्टि नहीं होने पर वे दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

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डिवीजन बेंच ने की सुनवाई

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसकी सुनवाई सोमवार को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने की. अदालत ने ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी बातों को न्यायिक आयोग के सामने रख सकता है.