Free Treatment For Road Accident Victim: देश के नागरिकों के मोदी सरकार (modi government) आज से एक और बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। मोदी सरकार सड़क हादसे में घायलों का फ्री इलाज कराएगी। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से डेढ़ लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। देशभर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा।

इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले 5 महीनों तक पुड्डूचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो सफल रहा। इसके बाद नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के नेतृत्व वाली मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी किया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी के मुताबिक, योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। NHAI ऑफिसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना होगा।
डेढ़ लाख से ऊपर खर्च पर खुद पैसे देने होंगे
अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है, वहां मरीज को दाखिला मिले। डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को डेढ़ लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है।यदि इलाज में डेढ़ लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो बढ़ा बिल मरीज या परिजन को भरना होगा। सूत्रों का कहना है कि कोशिश यह हो रही है कि डेढ़ लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सके।
नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की थी
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देशभर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा।
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