
देहरादून. New Excise Policy: सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Dhami Cabinet Meeting) में 17 प्रस्तावों में मुहर लगी है. जिसमें एक है, नई आबकारी नीति (New Excise Policy). आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नई आबकारी नीति?
नई आबकारी नीति- 2025 के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा. अगर किसी दुकान पर शराब की एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी. इसके अलावा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
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साथ ही मेट्रो की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिकी के अवसर बढ़ेंगे. मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है.
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शराब की दुकानों का आवंटन दो सालों के लिए होगा और रिन्यूअल न होने की स्थिति में लॉटरी सिस्टम के जरिए दुकानें आवंटित की जाएगी. स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वाइनरी संचालकों को 15 सालोंं तक शुल्क मुक्त किया गया है. केवल स्थायी और मूल निवासियों को ही एफएल-2 लाइसेंस की सुविधा दी जाएगी. माल्टा और स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी. इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
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