
दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को आज जमानत दे दी. जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने हिरासत की अवधि और मुकदमे की धीमी गति को देखते हुए सुशील कुमार को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया.
परीक्षा से बचने के लिए छात्र 2000 किलोमीटर दूर भागा, झुग्गी में रहकर कर रहा था मजदूरी
जुलाई 2024 में, सुशील कुमार ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुशील कुमार की तरफ से पेश हुए वकील आरएस मलिक ने हाईकोर्ट को बताया कि सुशील कुमार पिछले तीन वर्ष से जेल में हैं और अभियोजन पक्ष ने अब तक केवल 31 गवाहों से पूछताछ की है, इसलिए मुकदमे का निकट भविष्य में अंत नहीं होगा. इसके अलावा, अदालत ने पहले ही उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की है, लेकिन मुख्य गवाह उसे पहचानने में असफल रहा.
बीजिंग और लंदन ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सुशील कुमार पर 23 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगाया गया था. इस मामले में सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया था.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि सुशील कुमार ने पिछले साल सागर धनखड़ की हत्या की थी क्योंकि उसे उसकी कमजोर ताकत की अफवाहों से घबराहट हुई थी और वह युवा एथलीटों के बीच अपना दबदबा फिर से बनाना चाहता था. सुशील कुमार के वकीलों ने दिल्ली पुलिस के आरोपों को खारिज कर दिया है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक