
सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां, CJM कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बड़ी राहत दी है। उन्हें मुकदमा वापसी की धमकी के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। 50 हजार के निजी मुचलके पर कांग्रेस सासंद को जमानत मिली है। हालांकि यौन शोषण मामले में राकेश राठौर अभी भी जेल में रहेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सांसद के वकील ने दलील देते हुए कहा कि राकेश राठौर विपक्ष के एमपी है। जिसके चलते हर हालत में सत्ताधारी दल उन्हें जेल में रखना चाहती है। इस मुकदमा के जरिए कांग्रेस सांसद को फंसाया जा रहा है।
मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप
बता दें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एक महिला ने 17 जनवरी को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इस दौरान महिला ने सबूत के तौर पर सांसद से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपा था। जिसके बाद पुलिस ने 30 जनवरी को सांसद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सांसद की गिरफ्तारी के बाद उनकी करीबी रेशमा खातून पर राकेश राठौर के इशारे पर पीड़िता को धमकाने और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 14 फरवरी को रेशमा खातून और सांसद राकेश राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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CJM कोर्ट में दायर की थी जमानत याचिका
इसी मामले को लेकर सांसद के वकील ने CJM कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर पीड़िता पक्ष के वकील ने दलील देते हुए पीड़िता को खतरा बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि सांसदी का हवाला देकर वो जांच में व्यवधान उत्पन्न करन चाहते हैं। जिसका जवाब देते हुए सांसद के वकील ने कहा कि राकेश राठौर विपक्ष के एमपी है और हर हालत में सत्ताधारी दल उन्हें जेल में रखना चाहती है। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश गौरव प्रकाश ने राकेश राठौर को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
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