
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूलों में टीचर अब छात्रों की पिटाई नहीं कर सकेंगे। पिटाई के साथ किसी तरह की शरीरिक सजा भी नहीं दे सकेंगे। अगर पिटाई या शरीरिक प्रताड़ना दी गई तो टीचर या फिर प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये है।
प्रदेश के कई जिलों से स्कूली बच्चों की पिटाई की खबरें सामने आ चुकी है। इसे लेकर 4 फरवरी को बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
ये भी पढ़ें: MPPSC RESULT: राज्य सेवा परीक्षा 2024 मेन्स और 2025 प्री का रिजल्ट जारी, यहां देखें परिणाम

आदेश के मुताबिक, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक अब छात्रों की पिटाई नहीं कर सकेंगे। पिटाई या शारीरिक प्रताड़ना देने पर टीचरों पर तत्काल अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। यह निर्देश एमपी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा।
ये भी पढ़ें: राजधानी में पराली जलाने पर होगी FIR: 3 महीने तक लगी रोक, आदेश जारी…

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें