कुंदन कुमार/पटना: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर यानी होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. 1 अप्रैल तक अगर बकायेदार संपत्ति कर नहीं जमा करेंगे, तो उनके खाते फ्रीज हो जाएंगे. बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल के बाद शुरू कर दिया जाएगा. पटना नगर निगम के 491 बड़े बकायेदार है. जिन पर 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कर बकाया है. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थान शामिल है. 

डिफॉल्टरों को किया चिन्हित 

सरकारी संस्थान की अगर हम बात करें, तो अनुग्रह नारायण कॉलेज पर ही 12 करोड़ 26 लाख 86 हजार रुपए का संपत्ति कर बकाया है. निगम प्रशासन लगातार संस्थाओं और सरकारी विभागों को टैक्स जमा करने की अपील कर रहा था, लेकिन अब सख्ती शुरू कर दी गई है. संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों को चिन्हित करके उन्हें 15 दिन पहले ही नोटिस थमा दिया गया है. 

रजिस्ट्री कार्यालय भेजा सूची 

अब ऐसे बकायेदार के संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा. इन संस्थानों पर 5 से लेकर 12 करोड़ तक की राशि बकाया है, ऐसे संस्थान जिन पर संपत्ति कर बकाया है. इसकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. डिफॉल्टरों की सूची रजिस्ट्री कार्यालय भेज दी गई है, जिससे कि डिफॉल्टर अपनी संपत्ति का खरीद बिक्री नहीं कर सके.

ये भी पढ़ें- Bihar News: बिहार से यूपी की दूरी हुई कम, यहां पीपा पुल बनकर हो गया तैयार