
राजधानी में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आपसी सुलह के माध्यम से लाखों मुकदमे निपटाना है. यह दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है. इस अदालत में दो लाख 64 हजार मामलों को पक्षकारों के राजीनामे के जरिए सुलझाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
यह मुख्यतः ट्रैफिक चालान के मामलों के निपटारे के लिए आयोजित की जाती है. चालान के 1 लाख 80 हजार मामलों को विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और इसके लिए पहले से ही इच्छुक वाहन चालकों को टोकन नंबर प्रदान किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त, दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, श्रमिक विवाद, संपत्ति बंटवारे से संबंधित विवाद, सड़क दुर्घटना मुआवजा दावे, चेक बाउंस, बैंक ऋण से जुड़े विवाद, उपभोक्ता विवाद, और बिजली-पानी से संबंधित विवादों का भी समाधान किया जाएगा. 57 हजार विभिन्न प्रकार के समझौता संबंधित मामलों और अन्य को लोक अदालत में भेजा गया है.
दोबारा अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती
कानून के अनुसार, लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को कोई भी पक्षकार पुनः अदालत या अन्य न्यायिक प्राधिकरण में चुनौती नहीं दे सकता. इन मामलों पर संबंधित न्यायिक अधिकारी की मुहर अंतिम मानी जाती है. यदि पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो मुकदमे को पुनः संबंधित अदालत में भेजा जाता है.
1 लाख 80 हजार नोटिसों का होगा निपटारा
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में कुल 1 लाख 80 हजार लंबित नोटिसों और चालानों का समाधान किया जाएगा. चालान स्लिप डाउनलोड करने का लिंक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर सोमवार सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा. एक दिन में अधिकतम 60 हजार नोटिस या चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए यह लिंक कम से कम तीन दिन, यानी बुधवार तक, हर दिन सुबह 10 बजे से सक्रिय रहेगा.
दिल्ली की इन कोर्ट में लगेंगी लोक अदालतें
स्लिप पर यह जानकारी दी जाएगी कि 8 मार्च को किस समय और किस कोर्ट परिसर के किस नंबर कोर्ट में चालान का निपटारा करना है. दिल्ली के रोहिणी, साकेत, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, द्वारका, तीस हजारी और राउज एवेन्यू कोर्ट में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी. केवल उन चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 30 नवंबर 2024 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित थे और भुगतान योग्य हैं. लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा.
चालान के लिए ये कागज जरूरी
पीड़ित की आयु से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है. मासिक आय के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे. उपचार से जुड़े बिल और अन्य दस्तावेज भी आवश्यक हैं. पीड़ित की निर्भरता से संबंधित दस्तावेज, जैसे माता-पिता, पत्नी-बच्चे या भाई-बहन की निर्भरता के प्रमाण, प्रस्तुत करने होंगे. पुलिस की वेबसाइट से अधिकतम पांच चालान डाउनलोड कर प्रिंट करना आवश्यक है. पहचान प्रमाण, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, साथ लाना होगा. वाहन की आरसी और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज भी आवश्यक हैं, साथ ही व्यावसायिक वाहन का परमिट भी लाना अनिवार्य है. यदि कोई विवाद है और प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो उसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी. आपसी सहमति से अलग होने की स्थिति में लेन-देन से संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक हैं.
चेक बाउंस
अपने बैंक खाता विवरण
पहचान से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड इत्यादि
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