SEBI Warns Nestle India: भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने पर नेस्ले इंडिया को चेतावनी दी है. सेबी के अनुसार, नेस्ले इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन नियमों का उल्लंघन किया है. हालांकि, इस अधिकारी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है.
सेबी के उप महाप्रबंधक ने नेस्ले इंडिया को कॉन्ट्रा-ट्रेड नियमों के तहत चेतावनी पत्र जारी किया है. नेस्ले ने मामले से जुड़ी अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
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नेस्ले ने कहा- वित्तीय गतिविधियों पर कोई असर नहीं (SEBI Warns Nestle India)
नेस्ले इंडिया ने कहा कि चेतावनी से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है. कंपनी की नियमित और वित्तीय गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं.
कॉन्ट्रा-ट्रेड में 6 महीने तक शेयर नहीं बेचे जा सकते
कॉन्ट्रा-ट्रेड में कंपनी के इनसाइडर (जैसे कोई अधिकारी या कर्मचारी) को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने पर रोक होती है.
सेबी के नियमों के अनुसार, अगर कोई इनसाइडर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो वह कम से कम 6 महीने तक उन्हें नहीं बेच सकता है. शेयर बेचना कॉन्ट्रा-ट्रेड नियमों का उल्लंघन माना जाता है.
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नेस्ले के शेयर में एक साल में 13.25% की गिरावट
नेस्ले के शेयर में शुक्रवार को 20.50 (0.93%) की बढ़त के साथ 2,221.70 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 13.25% की गिरावट आई है. कंपनी का मार्केट कैप 2.16 लाख करोड़ रुपये है.
क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग? (SEBI Warns Nestle India)
किसी कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करके मुनाफा कमाने के लिए शेयर बाजार में शेयर खरीदता है, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. सेबी ने इन मामलों में कार्रवाई के लिए सख्त नियम बनाए हैं.
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