
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों, राज्य की आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है।

कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी
राज्य में कोचिंग सेंटरों की पारदर्शिता और संचालन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू होगा। राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना होगी।
कौशल विकास नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य की कौशल विकास नीति को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। इस नीति के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। संभागीय मुख्यालयों में ‘मॉडल करियर’ केंद्र स्थापित होंगे, जहां करियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय औद्योगिक स्थलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां एआई, मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति
कैबिनेट ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के तहत समान अवसर नीति को भी मंजूरी दी। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों में बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों को कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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