मुकेश सेन, टीकमगढ़. भोपाल फर्जी कॉल सेंटर के आरोपी मोईन खान और उनके तीन साथियों पर टीकमगढ़ खनिज विभाग ने 23 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना अवैध उत्खनन के मामले में लगाया गया है. मोईन पर आरोप है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर क्रेशर लीज 2017 में खत्म हो जाने के बाद भी अवैध रूप से उत्खनन और संचालन किया जा रहा था.
दरअसल, यह मामला टीकमगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव का है. जहां 8 मार्च को खनिज विभाग और एसडीएम की टीम ने लक्ष्मी स्टोन क्रेशर पर छापेमारी कार्रवाई की थी. इस दौरान पता चला कि क्रेशर लीज 2017 में समाप्त हो जाने के बावजूद भी अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा था और क्रेशर चलाया जा रहा था. टीम ने अवैध उत्खनन और भंडारण की नापतोल करने के बाद करीब 24 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और आरोपियों को नोटिस जारी किया है.
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इस मामले से जुड़ा एक और पहलू यह है कि मोईन खान भोपाल के फर्जी कॉल सेंटर मामले में मुख्य आरोपी अफजल खान का साला है. पुलिस के मुताबिक, अफजल खान ने जो अवैध कमाई की थी, उसे मुईन के जरिए टीकमगढ़ में जमीन खरीदने और अन्य व्यापारों में निवेश किया है. हालांकि, मोईन अभी भी फरार चल रहा है और उसकी तलाश जारी है.
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