रायपुर। घटिया खाद्य सामग्री बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने नैवेद्य फूड प्रोडक्ट पर जुर्माना लगाया है.  करीब 3 साल पुराने इस मामले में फैसला आज आया है. जिला उपभोक्ता फोरम में हुई सुनवाई में शिकायकर्ता संजीव अग्रवाल की शिकायत को सही मानते हुए ये फैसला फोरम ने दिया है.

दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने तीन साल पहले दिनांक 16.08.2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट से मिठाई खरीदी थी. लेकिन मिठाई खराब निकली. परंतु इस्तेमाल होने के कारण उसकी वापसी या जांच संभव नहीं थी. लिहाजा उन्होंने फिर से 23.08.2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट की मुख्य शाखा से मिठाई खरीदी. और फिर उसकी खराब क्वालिटी की शिकायत करते हुए जांच के लिए रायपुर स्थित खाद्य एवं औषिधि प्रशासन को दी. दिनांक 03.09.2916 को प्रयोगशाला से जो जांच रिपोर्ट आई उसमें मिठाई खाने योग्य नहीं पाई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की.
तीन साल बाद इस मामले में अब जाके फैसला आया है.  जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संजीव अग्रवाल को मिठाई की कीमत 390 रुपए और उस पर 9 % के दर से तीन साल का ब्याज, साथ ही  5000 रुपए मानसिक कष्ट के लिए और 2000 रुपए अधिवक्ता शुल्क और वादव्यय के रूप में नैवेद्य फूड प्रोडक्ट को अदा करने का निर्णय दिया है.