रायपुर। नक्सली नेता नक्का राव भले ही जमानत पर रिहा हो गए हैं. लेकिन पुलिस ने नक्का राव को सजा दिलाने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं. राजनांदगांव पुलिस 1 सप्ताह के भीतर ही सबूतों के साथ चार्जशीट बिलासपुर स्थिति विशेष न्यायलय में पेश करेगी.

आईजी हिमांश गुप्ता ने कहा कि नक्का राव को जमानत देना न्यायलय का विशेषाधिकार है. राजनांदगांव पुलिस की ओर से 04.04.2019 को विवेचना पूर्ण कर चालान (अभियोग पत्र) लगाने की तैयारी थी. लेकिन अभियुक्त के वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगा दिया.  कोर्ट से नक्का को जमानत मिल गया.

हिमांशु गुप्ता ने बताया कि नक्का उर्फ मूर्ति वेंकट राव को दिनांक 23.12.2018 को विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य सामग्री के साथ जिला राजनांदगांव में गिरफ्तार किया गया था. यू.ए.पी.ए. (विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967) में अभियुक्त को कुल 180 दिवस के लिए निरूद्ध किये जाने का प्रावधान है. इस अनुसार दिनांक 21.06.2019 को 180 दिवस पूर्ण होते हैं। इसी 180 दिवस की अवधि में पुलिस द्वारा चालान लगाया जाता है.

बीते 3 महीने में नक्सलियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई
वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि बीते 3 माह में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद के विरूद्ध कई बड़ी कार्रवाई की है.  माओवादी विरोधी अभियान के दौरान पिछले 03 माह में 17 माओवादी मारे गए हैं, 105 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं, माओवादियों से 35 हथियार बरामद किए गए हैं तथा 17 माओवादियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ पुलिस के नेतृत्व में 38 आई.ई.डी. सहित बड़ी संख्या में डेटोनेटर, रिमोट ट्रिगर मेकेनिज्म एवं अन्य नक्सली सामग्रियां बरामद की गई है.