Bihar News: राजधानी पटना में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण 31 मार्च तक करा लें नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा. पटना नगर निगम बिना निर्धारण वाली नई संपत्तियों का 100 प्रतिशत जुर्माना के साथ कर निर्धारण करेगा. इसके साथ विकल्प दिया है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा के तहत चल-अचल संपत्तियों की जब्ती और बिक्री तथा बैंक खाते को को फ्रिज किया जा सकता है.

होल्डिंग टैक्स का निर्धारण 

नगर निगम इस सूचना को एसएमएस सहित कई प्लेटफार्म से नागरिकों तक पहुंचा रहा है. नगर निगम होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए सभी अंचलों में टीम का भी गठन किया है. टीम भी टैक्स का निर्धारण कर रही है. होल्डिंग टैक्स का निर्धारण घर बैठे करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. अपनी नई संपत्ति के स्व कर निर्धारण इस लिंक https://pmc.bihar.gov.in/newptax/mobile.aspx से कर सकते हैं. 

चिह्नित कर लगाया जाएगा जुर्माना 

अधिकारियों के अनुसार अब लोगों में स्व कर निर्धारण करने की प्रवृति बढ़ी है. इससे लगने वाले जुर्माना से बचा जा सकता है. नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख होल्डिंग टैक्स धारक हैं. यह संख्या करीब 5 लाख से अधिक होनी चाहिए. नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया की स्व संपत्तिकर के निर्धारण करने पर दंड से बचा जा सकता है. 31 मार्च के पहले होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं कराने वालों को चिह्नित कर जुर्माना लगाया जाएगा.

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