‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) शो में अश्लील बातों को लेकर हुए विवादों में फंसे समय रैना (Samay Raina) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है. महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना (Samay Raina) को नया समन जारी कर दिया है. महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ के लिए उनको 19 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले समय को 17 मार्च यानी सोमवार को अपना बयान दर्ज महाराष्ट्र साइबर आना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए.

19 मार्च को पेश होने का आदेश

सोमवार को उपस्थित नहीं होने के बाद समय रैना (Samay Raina) को नया समन भेजा गया है और बयान दर्ज करवाने के लिए 19 मार्च को बुलाया गया है. बता दें कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) शो में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की अश्लील टिप्पणी के बाद समय रैना (Samay Raina) ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे.

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना कर दिया है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए. सोशल मीडिया पर भी वीडियो शेयर कर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) ने दो बार माफी मांग ली है.

जल्द ही भेजे जाएंगे नए समन

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह ही ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) से पूछताछ की थी. क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) से काफी देर तक पूछताछ हुई. गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने मीडिया को बताया था कि यूट्यूबर आशीष चंचलानी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में आए थे. उन्होंने पूछताछ में सहयोग किया है. यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें फोन करेंगे, फिलहाल हम उन्हें दोबारा नहीं बुला रहे हैं. हमें जांच से जुड़े अन्य लोगों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. उन्हें जल्द ही नए समन भेजे जाएंगे.

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हालांकि इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वह ‘शालीनता और नैतिकता के मानकों’ को बनाए रखेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया के शो में उन कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हैं. इससे पहले 18 फरवरी को अदालत ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी थी कि वह जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे.