
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून में EWS कोटे में आयु सीमा की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट आयु सीमा में छूट देने के लिए निर्देश नहीं कर सकती है।
एससी, एसटी और ओबीसी के समान सरकारी नियुक्तियों में एज रिलेक्स सेशन की मांग को लेकर लगाई गई तमाम याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को उम्र में छूट का लाभ दिया जा सके।
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दरअसल, कुछ एमपीपीएससी और यूपीएससी में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एमपीपीएससी, यूपीएससी एग्जाम में एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों की तरह एज में रिलेशन की मांग की थी, जिस पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया था।
मंगलवार (18 मार्च) को 42 पन्ने के विस्तृत आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कहीं से इस बात का प्रावधान नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के समान अभ्यर्थियों को में रिलेशन दिया जाए, लिहाजा उनकी याचिका खारिज की जाती है।
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