नई दिल्ली. पंजाब नैशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान नीरव मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से पेश किया जाएगा.

सुनवाई के दौरान टोबी कैडमैन ने अदालत में कहा कि नीरव मोदी भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और उसके भाग जाने का डर है. टोबी ने कहा कि इस बात का डर भी है कि वह गवाहों को बरगला सकता है और सबूत नष्ट कर सकता है. कैडमैन ने अदालत में कहा कि नीरव मोदी ने एक गवाह आशीष को बुलाया और उसे जान से मारने की धमकी दी.

वहीं नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने कहा कि नीरव जनवरी 2018 से ब्रिटेन में है. उसे अगस्त 2018 से पता है कि वह प्रत्यर्पित होने जा रहा है. उसके पास सुरक्षित ठिकाने के रूप में कोई स्थान नहीं है. वह ब्रिटेन में खुलेआम रहता है और उसने छिपने की कोई कोशिश नहीं की है.

बता दें कि नीरव को इसी महीने ब्रिटिश पुलिस ने लंदन से गिरफ्तार किया था. इसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया था. उस समय नीरव के वकीलों ने अदालत में पांच लाख पाउंड (करीब साढ़े चार करोड़ रुपये) की जमानत राशि जमा कराने का प्रस्ताव भी रखा था. इसके बाद नीरव मोदी ने दोबारा जमानत याचिका दायर की थी. जिसे खारिज कर दिया गया है.