
उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिसमें एक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना. जिसके तहत बच्चियों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य, बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी. योजना के तहत बच्चियों को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है.
बच्चियों के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक दी जाती है आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बच्चियों को टोटल 25,000 दिया जाता है. वैसे तो पहले यह रकम 15,000 रुपये थी, लेकिन पिछले साल सरकार ने 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया. सरकार बच्चियों के जन्म पर 5000 रुपये देती है. उसके बाद 1st क्लास में एडमिशन लेने पर 3000 रुपये देती है.
6th क्लास में एडमिशन लेने पर 3000 रुपये, 9th क्लास में एडमिशन लेने पर 5000 रुपये और 10th और 12th पास करने पर 7000 रुपये दिए जाते हैं. यानी कुल मिलाकर 25 हजार रुपये की रकम बच्चियों के खाते में भेजी जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. योजना में शामिल होने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए. योजना का लाभ केवल दो बच्चियों तक ही सीमित है.
क्या है आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी को पहले ऑफिशियल पोर्टल https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद जरूरी दस्तावेज के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा.
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