
भोपाल। Inter Caste Marriage: मध्य प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की है, जिसके जरिए न सिर्फ उनकी प्रगति होगी। बल्कि समाज में उन्हें एक नया स्थान भी मिलेगा। लाड़ली बहना योजना से लेकर फ्री स्कूटी स्कीम महिलाओं और बच्चियों के चेहरे पर खुशियां लेकर आई हैं। वहीं एक ऐसी योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है जिसमें शादी करने पर दूल्हा-दुल्हन को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम का नाम है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना।
Inter Caste Marriage पर वर-वधु को मिलते हैं 2 लाख रुपए
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Madhya Pradesh Inter Caste Marriage Promotion Scheme) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़की से विवाह करने पर दंपत्तियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार वर-वधू को 2 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है।
कैसे मिलेगा Inter Caste Marriage योजना का लाभ?
Inter Caste Marriage योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित दंपत्ति को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित दंपत्ति को 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Inter Caste Marriage) 2025 क्या है?
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 (Inter Caste Marriage) मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एमपी) उन जोड़ों का समर्थन करती है जो अपनी जाति से बाहर शादी करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जोड़े अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Inter Caste Marriage) का क्या है उद्देश्य?
Inter Caste Marriage योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका सम्मान करना है।
अगर एक व्यक्ति उच्च जाति से संबंधित है और दूसरा अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं।
योग्य दंपतियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार उन्हें प्रशस्ति पत्र तथा 2 लाख रुपये का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है।
एमपी अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Inter Caste Marriage: अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
होमपेज पर ऑनलाइन सेवा अनुभाग के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह योजना लिंक पर क्लिक करें
आप वेबसाइट से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं
दूल्हा-दुल्हन के सभी विवरण भरें, उनकी तस्वीरें और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
एमपी अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Inter Caste Marriage पर 2 लाख की प्रोत्साहन राशि से किया जाता है पुरस्कृत
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना (Inter Caste Marriage) का प्राथमिक उद्देश्य जातिवाद और अस्पृश्यता को मिटाना है, जो जाति की सीमाओं के पार विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, खासकर जब एक साथी अनुसूचित जाति से संबंधित हो। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, उच्च जाति से एक व्यक्ति और अनुसूचित जाति से दूसरे व्यक्ति वाले जोड़ों को 2 लाख की महत्वपूर्ण प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया जाता है।
एमपी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन (Inter Caste Marriage) योजना के लिए पात्रता मानदंड
वर या वधू मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
दम्पति का विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत होना चाहिए।
दम्पति अलग-अलग जातियों से संबंधित होने चाहिए।
दम्पति के माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विहित प्राधिकारी
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Inter Caste Marriage) का प्रभारी संबंधित जिले का कलेक्टर होता है। कलेक्टर का काम आवेदन स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना होता है। साथ ही, यह भी देखना होता है कि आवेदक पात्र हैं या नहीं और पात्र जोड़ों को आर्थिक मदद देना होता है। अगर कोई समस्या है तो आवेदक कलेक्टर से मदद के लिए बात कर सकता है। कलेक्टर का कार्यालय योजना के बारे में रिकॉर्ड और आंकड़े रखता है और सरकार को रिपोर्ट भेजता है। अगर किसी को योजना के बारे में कोई सवाल है तो उसे कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए।
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
वर और वधू का पहचान प्रमाण।
वर और वधू का निवास प्रमाण।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र।
वर-वधू का जाति प्रमाण-पत्र।
दम्पति के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
जानिए Inter Caste Marriage का प्रोसेस
पात्र दम्पत्ति को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे।
आवेदन का सत्यापन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सत्यापन के बाद दम्पति को उनके बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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