कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला कोर्ट ने निर्देशो का पालन न करने वाले लापरवाह मुरार थाना टीआई के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया है। टीआई मदन मोहन ने न्यायालय में कोर्ट के आदेश के बावजूद फरियादी की मेडिकल रिपोर्ट पेश नही की और अपनी जगह जवाब देने प्रधान आरक्षक को भेज दिया था। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि मुरार थाना टीआई को 25 मार्च की सुनवाई में उपस्थित होना होगा, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

आरक्षक के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जवाब 

दरअसल ग्वालियर जिला कोर्ट ने एक जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान टीआई मुरार को फरियादी अजय राणा की सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। 11 मार्च को जब केस की सुनवाई हुई तो रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने टीआई को तलब किया था, कोर्ट में टीआई ने आदेश के पालन में आवेदन तैयार करने के लिए समय मांगा और कोर्ट से बाहर चले गए। न्यायालयीन समय खत्म होने के बाद भी जब टीआई वापस नहीं लौटे तो उनके इस कृत्य पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बावजूद टीआई सुनवाई में एक बार फिर गैरहाजिर रहे और अपनी जगह प्रधान आरक्षक के माध्यम से जवाब पेश किया। 

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जवाब से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने अवमानना का प्रकरण दर्ज कर टीआई से स्पष्टीकरण मांगा है। 25 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए कोर्ट ने टीआई को चेतावनी दी है कि सुनवाई के दौरान टीआई को उपस्थिति होना होगा। कोर्ट में उनके स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि उनका कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है या नहीं? यदि वह उपस्थित नहीं हुई तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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