कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित माइनर बच्ची की आइडेंटिटी क्लोज करने के मामले में सख्त रूप अपनाते हुए डीजीपी, जबलपुर कलेक्टर, एसपी जबलपुर, डीईओ और टीआई को नोटिस जारी कर मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।  बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने पूछा कि आखिर कैसे रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर दी गई। 

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बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने याचिकालगाई थी, याचिका में इस तरह के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पूर्व एसपी से डीईओ और संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई थी। 

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बता दें कि जबलपुर के बेलखेड़ा थाना अंतर्गत मासूम बच्ची से शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किया गया था। डीईओ ने दोषी शिक्षक पर कार्रवाई तो की, साथ ही पीड़ित बच्ची की पहचान भी उजागर कर दी थी। बच्ची की पहचान उजागर होने पर टीआई और डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मामला कोर्ट पहुंचा था। 

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