Rajasthan News: जयपुर. शहर में मई 2008 में मिले जिंदा बंद मामले का फैसला 29 मार्च को सुनाया जाएगा. चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष कोर्ट में सरकार व आरोपी पक्ष की बहस पूरी हो गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक श्रवण कुमार ने मामले के चार आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर्रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं.
अभियोजन पक्ष ने करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है. आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने मीडिया बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए और 122 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं. मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं. इन्हीं समान तथ्यों पर हाई कोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है. इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी.
मीडियाकर्मी सहित 3 नए गवाह मामले में अभियोजन ने पूर्व एडीजी अरविंद कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को भी गवाह बनाया. टंडन ने गवाही में कहा था कि 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट के बाद 14 मई को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए इंडिया टीवी को ईमेल किया था. यह ईमेल उन्होंने तत्कालीन एडीजी क्राइम एके जैन को भेजा था.
पढ़ें ये खबरें
- अपराध का अंजाम मौतः 1 लाख का इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा
- सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित भारत पर्व में शामिल हुए सीएम साय, कहा – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया
- प्रेग्नेंट थी मॉडल खुशबू: शॉर्ट पीएम में हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने कासिम को लिया हिरासत में
- आस्था की अंतिम यात्रा: ओंकारेश्वर में पुणे से नर्मदा परिक्रमा करने आए दंपत्ति की डूबने से मौत, कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे
- छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों पर सुनवाई : शपथ पत्र पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से पूछा – कब तक सुधरेगी नेशनल हाईवे की सड़क

