जयपुर: राजस्थान सरकार आगामी 28 मार्च को आयोजित होने वाले राजस्थान दिवस समारोह पर एक बड़ी घोषणा कर सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे संबंधित विभाग ने मंजूरी दे दी है.

इस बदलाव के तहत, नगरीय निकाय अब पहले से कहीं अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी करने में सक्षम होंगे. इसके साथ ही, अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के निर्माण की स्वीकृति देने का अधिकार भी इन निकायों को मिलेगा. इसके अलावा, भूमि का उपविभाजन और पुनर्गठन करने की अनुमति भी दी जाएगी.

स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं. इससे पहले, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस आदेश पर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे.

विकास प्राधिकरण की नई शक्तियां:

  • विकास प्राधिकरण 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे.
  • 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की स्वीकृति देने का अधिकार भी मिलेगा.

यूआईटी और अन्य निकायों को मिले अधिकार:

  • यूआईटी व अन्य निकाय 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे.
  • 40 मीटर तक ऊंची इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी.

अन्य सभी निकायों के लिए नियम:

  • अन्य निकाय 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों का पट्टा जारी कर सकेंगे.
  • 30 मीटर तक ऊंची इमारतों के निर्माण की स्वीकृति मिल सकेगी.