रायपुर. फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ रायपुर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो गया है, और उन्हें नोटिस जारी कर 19 जून को उपस्थित होने कहा है.

मामला 2015 का है, जिसमें आमिर खान ने एक सम्मान समारोह के दौरान देश में असहिष्णुता का माहौल बताते हुए देश छोड़ने की बात कही थी. इस मामले में रायपुर कोर्ट के अधिवक्ता दीपक दीवान और संजय पोपटानी ने परिवाद दाखिला किया था, लेकिन लोवर कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई थी, बाद में उन्होंने पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की, जिसमें 4 साल बाद मंगलवार को विशेष न्यायालय लीना अग्रवाल की कोर्ट ने केस रजिस्टर्ड करते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ शासन को भी एक पक्षकार बनाया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून 2019 को होगी.