लोकसभा में नए आयकर बिल (New Income Tax Bill) 2025 का संसद में बचाव करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए नए तरीके अपना रही है. उन्होंने बताया कि WhatsApp मैसेज से क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े 200 करोड़ रुपये टैक्स चोरी सामने आई है. वित्त मंत्री ने बताया कि Google Maps की मदद से उन जगहों का पता चला जहां लोग कैश छुपाते थे. Instagram अकाउंट्स से ‘बेनामी’ संपत्ति के मालिकों का पता लगाया गया.

नए आयकर विधेयक, 2025 के प्रावधानों का बचाव करते हुए और इसके लाभ बताते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कर अधिकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है. व्हाट्सएप मैसेज से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रूफ मिले है.
लोकसभा को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स अधिकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो एसेट के व्हाट्सऐप संदेशों से सबूत मिले हैं. व्हाट्सऐप कम्युनिकेशन से 200 करोड़ रुपये की बेहिसाबी धनराशि का पता लगाने में मदद मिली है.
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वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नकदी छिपाने के लिए अक्सर प्रयोग किए जाने वाले स्थानों की पहचान करने के लिए Google Maps हिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया और बेनामी संपत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम खातों का विश्लेषण किया गया। सीतारमण ने कहा कि यह कदम टैक्स एन्फोर्समेंट को नई तकनीक के साथ अपडेट रखने में मदद करता है. साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी परिसंपत्तियों की अनदेखी न की जाए.
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निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि नया विधेयक अधिकारियों को ईमेल, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यावसायिक सॉफ्टवेयर और सर्वर तक पहुंच का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि अदालत में कर चोरी साबित करने और कर चोरी की सही राशि की गणना करने के लिए डिजिटल खातों से साक्ष्य एकत्र करना महत्वपूर्ण है.
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जानें क्या है नया आयकर विधेयक
आयकर विधेयक, 2025 को 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था. यह आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा. सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल करना है. हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों पर बवाल भी मचा है. जैसे कि नए इनकम टैक्स बिल की धारा 247 के तहत आयकर अधिकारी कर चोरी या अघोषित संपत्ति के संदेह में किसी भी व्यक्ति के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक डिटेल्स और इंवेस्टमेंट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं. टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार कुछ खास मामलों में हासिल होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये अधिकार केवल उन टैक्सपेयर्स के मामले में मिलेंगे, जिनपर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होगा.
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