कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुना के सीएमएचओ को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि क्या आदेश हिंदी में लिखवाये ताकि अफसर अर्थ समझ सके। इसके साथ ही कोर्ट ने आज CMHO को तलब किया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना सीएमएचओ डॉ राजकुमार को फटकार लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने CMHO से कर्मचारी का रिकॉर्ड मांगा था। डॉ राजकुमार ने रिकॉर्ड की बजाय केस फाइल भेज दी थी। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘क्या आदेश हिंदी में लिखवाये ताकि अफसर अर्थ समझ सके।
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वहीं हाईकोर्ट ने गुना CMHO डॉ राजकुमार को आज तलब किया है। आपको बता दें कि बीपी शर्मा की बजाय जूनियर को प्रमोशन दिया गया था। इसे लेकर रिटायर कर्मचारी बीपी शर्मा ने हाईकोर्ट ने एक याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए उन्हें तलब किया है।
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