गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूरी दी है. वह पहले से ही 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. आसाराम ने 6 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी.

दो जजों की डिवीजन बेंच में सहमति नहीं बनने के बाद मामला लार्जर बेंच के पास पहुंचा. लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद 3 महीने की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी.

पहले 31 मार्च तक मिली थी पैरोल

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, कोर्ट ने पैरोल में कई शर्तें भी लगाई थीं. जिसके तहत वो अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते, प्रवचन नहीं कर सकते हैं और न ही मीडिया से बातचीत कर सकते हैं. पैरोल के दौरान आसाराम के साथ तीन पुलिसकर्मियों के रहने का निर्देश दिया था. बताया जा रहा है कि उन्हें प्रोस्टेट, हार्ट ब्लॉकेज समेत कई बड़ी बीमारियां हैं. उनका नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक पंचकर्म से डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. 

बता दें कि जनवरी 2023 में सत्र अदालत ने सूरत आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के लिए 2013 के रेप मामले में आसाराम को दोषी ठहराया है.