Rajasthan News: राजधानी जयपुर में 5 अप्रैल 2025 से अपराधों और अव्यवस्थाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 5 सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम होटल, क्लब, वाहन मॉडिफिकेशन, सीसीटीवी, पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त और सिम कार्ड वितरण से जुड़े हुए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानिए किन 5 मामलों पर लागू हुए हैं नए नियम:
1. होटल, क्लब, बार और फार्म हाउस पर निगरानी बढ़ी
- रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
- हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का प्रयोग पूरी तरह बैन रहेगा।
- रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल प्रतिबंधित।
- देर रात होने वाली पार्टियों पर सख्ती, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया कदम।
- बिना अनुमति किए गए मॉडिफिकेशन (जैसे प्रेशर हॉर्न, तेज लाइट्स, मॉडिफाइड साइलेंसर) पर रोक।
- ऐसी गाड़ियां जब्त होंगी और मालिकों पर जुर्माना लगेगा।
3. होटल, क्लब और बाजारों में सीसीटीवी अनिवार्य
- सभी सार्वजनिक जगहों, होटल, क्लब, मॉल और बाजारों में सीसीटीवी लगाना जरूरी।
- रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक रखनी होगी।
- पुलिस की मांग पर फुटेज तुरंत उपलब्ध कराना होगा।
4. पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर नया सिस्टम
- खरीद-फरोख्त से पहले खरीदार और विक्रेता की पहचान अनिवार्य रूप से जांचनी होगी।
- फर्जी दस्तावेजों से वाहन बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई।
- हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखना होगा, चोरी की गाड़ियों की बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश।
5. सिम कार्ड वितरण पर सख्ती
- फर्जी आईडी पर सिम बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई।
- टेलीकॉम कंपनियों और रिटेलर्स को सिम खरीदने वाले की पूरी जानकारी और वेरिफिकेशन करना होगा।
कब तक लागू रहेगा आदेश?
यह आदेश 5 अप्रैल से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा या तब तक जब तक इसे वापस न लिया जाए। नियमों की अवहेलना करने वालों पर त्वरित पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने में दें। नियमों का उद्देश्य शहर में बढ़ते अपराधों और अव्यवस्था पर नियंत्रण पाना है।
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