Rajasthan News: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने शुक्रवार को जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र स्थित अमेजन वेयरहाउस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अनिवार्य ISI या रजिस्ट्रेशन मार्क वाले 2678 प्रोडक्ट्स जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

घरेलू उपयोग की वस्तुएं जब्त
BIS की टीम द्वारा जब्त किए गए सामानों में खिलौने, मोबाइल फोन, वायरलेस हेडफोन, बेबी डाइपर, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर, आरओ वॉटर प्यूरीफायर, स्टील के बर्तन और सैनिटरी नैपकिन जैसे रोज़मर्रा की जरूरी वस्तुएं शामिल थीं। इन सभी पर अनिवार्य ISI मार्क नहीं था, जो कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है।
BIS अधिनियम 2016 की धारा 29 के तहत कार्रवाई
यह छापेमारी BIS अधिनियम 2016 की धारा 29 के अंतर्गत की गई। अधिकारियों के अनुसार, वेयरहाउस में 200 से अधिक श्रेणियों के प्रोडक्ट बिना आवश्यक प्रमाणन के पाए गए। यह भारत सरकार की अनिवार्य प्रमाणन योजना का उल्लंघन है।
कानूनी प्रावधान और सजा
बिना BIS लाइसेंस के किसी भी उत्पाद का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करना कानूनन अपराध है।
- पहली बार उल्लंघन करने पर ₹2 लाख तक का जुर्माना
- पुनरावृत्ति पर ₹5 लाख तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल का प्रावधान है।
उपभोक्ता सुरक्षा पर गंभीर सवाल
इस कार्रवाई के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। BIS ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खरीदारी करते समय ISI या BIS मार्क वाले उत्पादों को ही प्राथमिकता दें।
पढ़ें ये खबरें
- यहां शराब माफिया का राज ! स्वतंत्रता दिवस पर हाइवे किनारे स्टॉल लगाकर बेची गई शराब, पुलिस और आबकारी विभाग मौन ?
- CG Crime News : नाबालिग को किडनैप कर ले गया जंगल, 2 दिन तक किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
- CG News: प्रदेश के NHM कर्मचारी कल से बेमुद्दत हड़ताल पर… यहां आपातकालीन सेवाएं भी रहेगी बंद
- ब्रज के लिए ‘बाबा’ का ‘बड़ा दिल’: जन्माष्टमी पर CM योगी ने 30 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा, कहा- फिर लौटेगा द्वापर युग
- CG News: टी संवर्ग के प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग 20 से