वक्फ संशोधन अधिनियम 2025(Waqf Amendment Act 2025) से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट(Suprem Court) 15 अप्रैल को सुनवाई करने की संभावना है. सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने अदालत से त्वरित सुनवाई की मांग की थी. इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं.

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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सोमवार को आश्वासन दिया कि वह चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे. जब कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला सीजेआई के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करने की एक अलग प्रक्रिया है. अदालत ने तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि याचिकाओं को शीघ्र ही सूचीबद्ध किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की संभावित तिथि 15 अप्रैल दर्शाई गई है.

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चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को रोकते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करने की एक विशेष प्रक्रिया है. उन्होंने बताया कि वह चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे. इसके अलावा, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जल्द सुनवाई के लिए पहले से ही एक व्यवस्था स्थापित है, इसलिए इसे यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी.

कपिल सिब्बल ने न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने बिना किसी दबाव के केवल तात्कालिक सुनवाई का उल्लेख किया है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लिस्टिंग और तात्कालिक सुनवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.

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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरुद्ध अब तक 15 याचिकाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं.

 कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद

 एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान

 एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स

 समस्त केरल जमीयतुल उलमा, मौलाना अरशद मदनी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया

 अंजुम कादरी

तैय्यब खान के साथ-साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी

 आरजेडी के सांसद मनोज झा

 जेडीयू के नेता परवेज सिद्दीकी भी शामिल हैं.