रामपुर. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्टाम्प चोरी मामले में अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने जमीन खरीदने में कम स्टाम्प लगाने पर जुर्माना लगाया है. रकम भी कोई छोटी-मोटी नहीं है. कोर्ट ने 3 करोड़ 71 लाख 83 हजार 878 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये पूरा मामला 26 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त का है. अब्दुल्ला ने बेनाजीर, घाटमपुर, मढेयांनादर बाग में जमीन खरीदी थी.

दरअसल, सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में दोषी पाया गया है. डीएम कोर्ट ने उन पर कुल 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज समेत धनराशि जमा करने का आदेश दिया है. स्टांप चोरी का यह मामला शहर से सटे घाटमपुर-बेनजीर से जुड़ा हुआ है. यहां पर सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने 2021- 2022 में जमीन के चार रकबे खरीदे थे. चार अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क पर चोरी का आरोप लगा था.

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2023 में इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को इस मामले की रिपोर्ट भे्जते हुए स्टांप शुल्क चोरी की रिपोर्ट भेजी थी. इसके बाद डीएम कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था. डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. अब इस पर फैसला आ गया है.