Waqf Amendment Act: राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम आज से लागू हो गया है. अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने बताया कि वक्फ अधिनियम को 8 अप्रैल से प्रभावी कर दिया गया है. बीतें सप्ताह संसद और राष्ट्रपति से वक्फ अधिनियम को मंजूरी मिली थी. हालांकि यह तय नहीं था कि नया कानून कब से लागू होगा. इस बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून मंगलवार (8 अप्रैल) से प्रभावी होगा.
बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया था. इसके बाद 5 अप्रैल को वक्फ अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है. बजट सत्र के दौरान चार अप्रैल को राज्यसभा ने विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मतों से इसे पारित किया था, जबकि लोकसभा ने लंबी बहस के बाद तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी. यहां 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अभी तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी है. वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पटना सहित देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है.
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