कुमार इंदर, जबलपुर। होमगार्ड (नगर सैनिक) को कॉल ऑफ देने मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। होमगार्ड के 10 हजार से ज्यादा सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ देने को लेकर सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
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बता दें कि होमगार्ड जवानों के कॉल ऑफ को लेकर 490 याचिकाएं लंबित थी। हाईकोर्ट में लगातार 5 दिनों तक मामले में सुनवाई हुई है। कॉल ऑफ की व्यवस्था को और संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। पहले 2 साल में 3 महीने का कॉल ऑफ दिया जाता था। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई है। कॉल ऑफ का मतलब है कि होमगार्ड जवानों को कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाता है, लेकिन वे अपनी नौकरी से नहीं निकाले जाते हैं।

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