कुंदन कुमार, पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रगान के अपमान करने वाले मामले पर बेगूसराय के एक युवक विकास पासवान ने परिवाद पत्र दायर किया था. युवक ने पटना के सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ताली बजाने के वायरल वीडियो को लेकर परिवाद पत्र बेगूसराय में दायर किया था. वहीं, मामले में बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री को आरोपी बनाकर नोटिस दे दिया था.
CM की तरफ से पीके शाही ने पेश की दलील
हालांकि कल पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और बहस की गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से महाअधिवक्ता पी के शाही ने बहस करते हुए कहा कि, पूरा मामला उनके मुवक्किल के खिलाफ बदनीयती से दायर किया गया है, जो कानून का दुरुपयोग है. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री लोकसेवक हैं और उन पर आरोपी के रूप में नोटिस जारी किया गया है, जो की गलत है.
परिवाद दायर करने वाले खिलाफ नोटिस जारी का आदेश
दलीलों के सुनने के बाद जस्टिस चंद्रशेखर झा ने निचली अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ दर्ज परिवाद की सुनवाई पर रोक लगा दी. साथ ही परिवार दायर करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई एक मई 2025 को तय किया है.
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