यूपी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है. 9027 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के निरस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. दरोगाओं का चयन निरस्तीकरण आदेश और सेवा से हटाये जाने के 27 अक्टूबर 2024 के आदेश को अदालत ने रद्द किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बलिया में तैनात दरोगाओं को राहत मिली है.

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 9027 पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए 24 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी किया था. जिसमें इन 9027 एसआई को फरवरी 2023 में नियुक्ति मिली थी. इन्हें मार्च 2023 में ट्रेनिंग पर भेजा गया था. जिसके बाद मार्च 2024 में उप्र के विभिन्न जिलों में इनकी पोस्टिंग की गई थी. लेकिन उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 27 अक्टूबर 2024 को इन सभी दरोगाओं का चयन निरस्त कर सेवा से हटा दिया था.

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आरोप था कि चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा के समय इन लोगों ने खुद परीक्षा नहीं दी. बल्कि उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी. जिसके बाद चयनित अभ्यार्थियों को एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. अंगूठे के निशान के मिलान में भर्ती बोर्ड को गड़बड़ी भी मिली. लेकिन अब सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.