मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इस योजना उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक मदद देना है. इससे महिलाओं को पोषण संबंधी आहार और चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे और उनका बच्चा स्वस्थ रह सकें. आइए जानते हैं आखिर इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं.

दरअसल, यह राशि महिलाओं को दो किस्तों में दी जाती है. पहली किस्त 4 हजार रुपये दी जाती है. यह राशि बच्चे के जन्म के तीन महीने पहले एएनएम जांच और जरूरी टीकाकरण करवाने के बाद दी जाती है. जबकि दूसरी किस्त 12 हजार रुपये दी जाती है. यह राशि बच्चे के जन्म के बाद शासकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित टीकाकरण करवाने पर दी जाती है.

इन मानदंडों को करना होगा पूरा

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को इन मानदंडों को पूरा करना होगा. जैसे गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. महिला का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. महिला का शासकीय अस्पताल में डिलीवरी कराना जरूरी है. महिलाएं श्रमिक वर्ग से संबंधित हों और उनका पति असंगठित श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड हो.

इन डॉक्यूमेंट्स को होना जरूरी

डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो महिला के पास पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए. आवेदन की करें तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और सभी आवश्यक जानकारी भरना होगा. इसके बाद दस्तावेजों के साथ फॉर्म को लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जमा करना होगा.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H