कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के पैरामेडिकल छात्रों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय को तत्काल प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि- परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय ने पोर्टल ही ओपन नहीं किया। 17 अप्रैल तक ऑनलाइन एग्जाम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख रखी गई थी। जारी डेट तक विश्वविद्यालय ने पोर्टल ओपन नहीं किया था।
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पोर्टल ओपन नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थी द्वारा याचिका लगाई गई थी।
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