नई दिल्ली। दस लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और स्पोट्र्सवियर जैसे लग्जरी सामान पर अब 1% ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) लगेगा. जैसे आपने कोई अधिसूचित लग्जरी वस्तु 30 लाख रुपए में खरीदी है, तो आपको 30 हजार रुपए टीसीएस के रूप में अतिरिक्त चुकाने होंगे.
आयकर विभाग ने 22 अप्रैल 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अब तक टीसीएस 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के मोटर वाहनों की बिक्री, विदेश यात्रा, विदेश से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस और विदेशी टूर पैकेज पर ही लगता था. लग्जरी ( विलासिता वाली) वस्तुओं के लिए टीसीएस प्रावधान वित्त अधिनियम, 2024 के जरिये जुलाई, 2024 में पेश बजट किया गया था. टीसीएस एकत्र करने का दायित्व विक्रेता पर होगा, जो अधिसूचित वस्तुओं को बेचेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे सामान बेचने वालों को अब टीसीएस प्रावधानों का पालन करना होगा. अधिसूचित खरीदारों को खरीद के समय केवाईसी और पैन देना अनिवार्य होगा.

ये वस्तुएं शामिल
कलाई घड़ी, कला वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं, संग्रहणीय वस्तुएं जैसे सिक्के और टिकट, नौकाएं, हेलीकॉप्टर, लग्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े आदि .