कुंदन कुमार/पटना: राजधानी पटना में लगातार स्कूल बस को नियंत्रण में चलने और पूरी तरह से संरक्षित रखने को लेकर जिला प्रशासन निर्देश जारी कर रही है. अब स्कूल बसों के सीसीटीवी फुटेज को 60 दिन तक संरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है. यह जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी. 14 सीटों से अधिक के स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है. 

स्कूली वाहनों की होनी चाहिए जांच

वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित मांगों का भी शत प्रतिशत अनुपालन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नियमित रूप से स्कूली वाहनों की जांच होनी चाहिए. हर थाना क्षेत्र में यह जांच किया जाएगा और स्कूली वाहन के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वाहन में सीसीटीवी लगाना है अनिवार्य 

आपको बता दें कि हाल ही में पटना जिला प्रशासन ने यह नियम लागू किया है कि स्कूली बच्चे इलेक्ट्रिक ऑटो से स्कूल नहीं आएंगे. उसके बाद अधिकांश विद्यालय में बड़े वाहन की व्यवस्था की गई है और अब जिला प्रशासन ने साफ-साफ कह दिया है कि 14 सीट से ज्यादा वाले वाहन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है. 

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