रायपुर. साय सरकार ने बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन का फैसला लिया है. इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाएगा. बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सहायक शिक्षक पद के लिए केवल D.Ed. डिग्रीधारी पात्र होंगे, B.Ed. धारकों की नियुक्ति रद्द की जाए. इस फैसले ने 2621 सहायक शिक्षकों की नौकरी छीन ली थी. इसके बाद बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शन किया. 18 अप्रैल को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम के आश्वासन के बाद नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले आंदोलन को शिक्षकों ने समाप्त किया था.

बता दें कि सरकार ने बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल थे.

सीएम साय ने बीएडधारी शिक्षकों को दी शुभकामनाएं

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम साय ने कहा, सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों के साथ हमारी सुशासन की सरकार ने न्याय किया है. इन सभी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद में समायोजित करने का निर्णय हमने लिया है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है. उन्होंने बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी.

जानिए पूरा मामला

4 मई 2023 को (बीएड मान्य) शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया. 10 जून 2023 को व्यापम ने भर्ती परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें डीएड तथा बीएड दोनों ही अभ्यर्थी शामिल हुए. 2 जुलाई 2023 को परीक्षाफल तथा मेरिट लिस्ट जारी की गई. सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया कि B.Ed प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां केवल 11 अगस्त 2023 से पहले तक ही मान्य होंगी.  21 अगस्त 2023 को डीएड के अभ्यर्थी छग हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और बीएड की काउंसलिंग रोक दी. 29 अगस्त 2023 को बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की गई तथा काउंसलिंग में शामिल किया गया.

21 सितम्बर 2023 को मेरिट लिस्ट के अनुसार बीएड के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. 2 अप्रैल 2024 को छग हाईकोर्ट द्वारा बीएड के स्थान पर पीछे के रैंक वाले डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फैसला दिया. 28 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार और बीएड अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए डीएड उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके बाद 31 दिसम्बर 2024 को विभाग ने बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए सूचना पत्र जारी किया. 10 जनवरी 2025 को विभाग ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया. इसके बाद से बर्खास्त सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. 126 दिनों तक चले आंदोलन को सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद 18 अप्रैल को खत्म किया गया था. आज साय कैबिनेट की बैठक में इन बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का फैसला लिया गया.