दिल्ली. भारत सरकार ने गूगल और एपल को अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक एप्लिकेशन हटाने के लिए कहा है। सरकार के इस आदेश के बाद और लोग ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन, वे लोग जिनके पास ऐप पहले से डाउनलोड किया हुआ है, वे टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद उठाया है।
टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी ‘बाइट डांस’ ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी पक्ष की गैरमौजूदगी में ऐप बैन करने का एकतरफा फैसला सुनाया है।
इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
टिकटॉक ऐप को म्यूजिकली नाम से लॉन्च किया था, बाद में इसका नाम बदलकर टिकटॉक कर दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरुआती तीन महीनों में टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ नए भारतीय यूजर जुड़े हैं। वहीं ऐप को दुनियाभर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।