रायपुर- निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच में सरकार को मिकी मेमोरियल ट्रस्ट में कई गंभीर खामियां मिली है. मुकेश गुप्ता की दिवंगत पत्नी के नाम पर चल रहे ट्रस्ट मिकी मेमोरियल ट्रस्ट को लेकर पंजीयक कार्यालय ने गंभीर टिप्पणी की है.पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर ने ट्रस्ट के प्रबंधक को नोटिस भेजकर ट्रस्ट की समस्त चल अचल संपत्तियां के क्रय विक्रय, दान वसीयत के दस्तावेज और विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही आयकर रिटर्नस एवं स्टेटमेंट, आय-व्यय का लेखा-जोखा, सभी ट्रस्टी एवं लोक न्यास से संबंधित सभी व्यक्तियों के विवरण, ब्योरा, लेखा एवं रिपोर्ट, उनकी चल अचल संपत्तियों का समस्त विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.

 

 

पंजीयक ने ट्रस्ट के प्रबंधक को 26 अप्रेल को दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होने के निर्देश जारी किये हैं.साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस निर्देश की अवहेलना पाये जाने पर लोक न्यास अधिनियम की धाराओँ के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

 

एसडीएम एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास द्वारा एमएमटी को नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मिकी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा धारा 16 लोक न्यास अधिनियम 1951 का पालन नहीं किया है. धारा  के अनुसार लोक न्यासी का कार्यकारी न्यासी या प्रबंधक समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति के नियमित लेखा रखेगा और ऐसे लेखे प्रारुप में रखे जायेंगे जिसे पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया हो और उसमें ऐसे विवरणों का समावेश होगा जिन्हें पंजीयक कार्यकारी न्यासी को सुनने के उपरांत नियत करे. नोटिस में आगे कहा गया है कि इस प्रावधान का ट्रस्ट द्वारा पालन नहीं किया गया है. जंगम एवं स्थावर संपत्ति के संपूरण दस्तावेजों सहति लेखे जोखे पंजीयक के समक्ष ना तो प्रस्तुत किये गए और न ही पंजीयक से समय-समय पर प्रतिवर्ष अनुमोदित कराये गए हैं. इस प्रकार आपके द्वारा उक्त प्रावधान की उपेक्षा कर गंभीर त्रुटि की गई है.