होशियारपुर में विलेज डिफेंस कमेटीज (गांवों के पहरेदार) के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंस ने कहा कि पंजाब से नशे की बुराई को समाप्त करना समय की मांग है और इसके ज़रिए हमारे युवाओं की अथाह ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया जा सकता है।
पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाबवासियों से अपील की कि वे राज्य सरकार द्वारा नशे के पूर्ण उन्मूलन हेतु चलाई जा रही “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम में योद्धा बनकर शामिल हों।
उन्होंने इस सामाजिक खतरे को समाप्त करने हेतु जन भागीदारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का अगला लक्ष्य इस मुहिम के संदेश को हर घर तक पहुंचाना है ताकि सभी को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी मिल सके।

पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बैंस ने कहा कि बी.बी.एम.बी. का फैसला पूरी तरह से अनुचित है और यह पंजाब के जल संसाधनों की योजनाबद्ध लूट है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी नींव पानी पर आधारित है। जबकि राज्य के किसान पहले ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि बी बी एम बी का यह गैर वाजिब निर्णय राज्य को नए संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रही है, जिसे तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस जनहित युद्ध में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
- छत्तीसगढ़: बैक-टू-बैक दवा और मेडिकल उपकरण हो रहे फेल, CGMSC ने अब सर्जिकल ग्लव्स के उपयोग और वितरण पर लगाई रोक
- सचिवालय में व्यय समिति की बैठक : मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा- निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखें
- मध्यप्रदेश आएं उद्योग लगाएं: CM डॉ मोहन ने राजस्थान के उद्यमियों को MP में किया आमंत्रित, 18 नए औद्योगिक नीतियों और प्रोत्साहनकारी प्रावधानों की दी जानकारी
- देश की पहली किन्नर MLA पर चोरी का आरोप: युवक बोला- पैसे न देने पर छीनी सोने की बाली, BJP नेता के बेटे के जन्म पर बधाई लेने पहुंची थी
- वेटिंग लिस्ट में थी नंबर 1, लेकिन पद रिक्त होने पर भी नहीं मिली ज्वाइनिंग, अब हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में नियुक्ति देने का दिया आदेश