बिलासपुर। अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की अब खैर नहीं है। निगम का उल्लंघन करने पर बिलासपुर नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट ने नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था. इस पर निगम ने कार्रवाई की है।
संस्था की ओर से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा था। आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है कि आपके द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़-पोधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड / फलैक्स/बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, जो विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012 का सरासर उल्लंघन है तथा शासकीय / सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है।

आचार्य इंस्टीट्यूट को जारी आदेश में कहा गया है कि आपके द्वारा बिलासपुर शहर के शासकीय/ सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड/फलैक्स/बैनर को नगर निगम ने अपने संसाधन / श्रमिकों के माध्यम से हटाया है, जिसके लिए आपके उपर 50 हजार रुपए की जुर्माना राशी लगाई जाती है। नगर निगम ने भविष्य में फिर नियमों का उल्लंघन नहीं करने कहा गया है। साथ ही 24 घण्टे के अंदर जुर्माना राशि निगम कोष में जमा करने कहा गया है अन्यथा संस्थान को सील करने एवं अन्य विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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