इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम. मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में 4 साल पहले रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. न्यायालय ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है. जबकि 11 आरोपी को बरी किया गया है.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने बताया कि पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसमें राहुल, जगदीश उर्फ मुन्ना, अजय उर्फ कल्लू, नितिन उर्फ मामा, संजय उर्फ संजू, अजीत पटेल, राजेंद्र उर्फ रज्जू के नाम शामिल हैं. मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे.

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3 आरोपी के खिलाफ वारंट जारी

उन्होंने कहा कि 48 गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है. न्यायालय में उपस्थित जगदीश उर्फ मुन्ना, राहुल, अजीत, संजय को जेल भेजा है. जबकि कोर्ट में अनुपस्थित रहे नितिन, अजय उर्फ कल्लू, राजेंद्र उर्फ रज्जू के खिलाफ वारंट जारी किया गया है.

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ये है मामला

बता दें कि 2020 को कार सवार रवि विश्वकर्मा नर्मदापुरम से पिपररिया लौट रहे थे. इस दौरान पिपरिया रेलवे अंडर ब्रिज के पास आरोपियों ने रवि पर गोली चलाई. फिर लाठी और हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

हमले की तस्वीर

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