विक्रम मिश्र, लखनऊ. राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 स्थित एम्मार कॉलोनी में बने 11 बड़े बंगलों पर अब एलडीए (LDA) की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है. बिना मानक और नक्शे की कमी के कारण इन बड़े बंगलो पर कार्रवाई होगी. लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इन सभी निर्माणों को अवैध घोषित करते हुए गिराने का आदेश जारी कर दिया है.

बंगलो में रहने वाले और बिल्डर की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों को कमिश्नर ने खारिज कर स्पष्ट किया कि इन निर्माणों को वैध ठहराने के लिए की गई सभी अपीलें निराधार थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की जांच में यह सामने आया था कि इन बंगलों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं हुआ है और कई जगहों पर अवैध विस्तार किया गया है.

इसे भी पढ़ें : दरगाह जेठ मेला विवाद : आज आएगा कोर्ट का फैसला, प्रशासन ने मेले पर लगाई थी रोक, PAC तैनात

इसी आधार पर 23 दिसंबर 2024 को एलडीए ने इन्हें गिराने का आदेश दिया था. निर्माण करने वालों ने इसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, सुनवाई के बाद कमिश्नर को भारी अनियमितताएं मिलीं और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.