चंडीगढ़. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पंजाब में अभी भी कुछ पाबंदी लगाई गई है. इस क्रम में होटल घर पर किराए देने वालों के साथ ही रोजगार दिए जाने वालों के लिए भी नए नियम आए हैं. नियम के अनुसार सेना से जुड़े तमाम चिन्ह की बिक्री करने वालों पर को लेकर सख्त पाबंदी लगाई गई है. इसका पालन करना भी लोगों को अनिवार्य किया गया है. जारी आदेश का पालन लोगों को 3 जुलाई तक करना होगा.

सेना से जुड़े कोई भी साइन का नहीं करना है इस्तेमाल
सावधानी के तौर पर जिला प्रशासन ने बड़ी पाबंदियां लागू की हैं. सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और पैरा मिलिट्री फोर्स की वर्दियों के बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी. इसके साथ-साथ इन सभी से संबंधित झंडों और स्टीकरों, लोगो पर भी रोक लगा दी गई है. इन आदेशों का सभी को सख्ती से पालन करना होगा. शहर में कोई भी दुकानदार इस तरह का सामान नहीं बेच सकता है और न ही किसी भी प्रकार के सरकारी या निजी वाहन पर सेना या पैरा मिलिट्री फोर्स से संबंधित कोई स्टीकर, लोगो या झंडा लगाया जा सकता है.
परिचय पत्र हो जरूरी
होटलों में रुकने वालों से उनका पहचान पत्र देखना अनिवार्य होगा सभी जगहों पर ठहरने वाले लोगों से पूरी पहचान का सबूत लेने के बाद ही उन्हें किराए पर जगह दी जाए. आने वाले सभी व्यक्तियों के आईडी प्रूफ लेकर रजिस्टर हर हाल में मेंटेन करने को कहा गया है. इसके साथ ही कॉल सेंटर, कॉर्पोरेट हाउस और निजी कंपनियों में दिन और रात के समय कर्मचारियों को छोड़ने के लिए रखे गए चालकों का वेरिफिकेशन जरूरी है. 24 घंटे काम करने वाले संस्थानों को सिक्योरिटी गार्डों और पिक एंड ड्रॉप के लिए रखे गए चालकों की जानकारी लेना भी अनिवार्य किया गया है.